SC/ST एक्ट में सरकार के संशोधन को कोर्ट की मंजूरी, बिना जांच होगी गिरफ्तारी

दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। SC-ST संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत FIR दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी। इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि किसी असाधारण मामले में कोर्ट FIR को खारिज कर सकता है। यानी अगर कोर्ट को शिकायत गलत लगती है तो वह FIR को खारिज