ATN:भोपाल. लॉकडाउन पार्ट थ्री के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा-144 में आदेश जारी करते हुए 17 मई तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। इसमें जरूरत की कुछ दुकानों को राहत दी गई है। लेकिन वो भी होम डिलीवरी कर सकेंगे। दुकान पर ग्राहक बुलाकर ब्रिकी नहीं होगी। शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी। शासन स्तर से ही रेड जोन की दुकानों बंद करने का आदेश जारी हो गया। भोपाल रेड जोन में है इस कारण पंजीयन कार्यालयों को सोमवार से खोला गया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की गईं। पंजीयन ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर सिर्फ ग्रीन जोन में रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं। बैरसिया में भी इस कारण रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि वो ऑरेंज जोन में है।
इनमें दी गई है छूट--
- राज्य और केंद्र सरकार के दफ्तर 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में ही खुलेंगे सभी अधिकारी कर्मचारी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, सभी ऑफिस में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कार्यालय प्रमुख करेंगे।
- अत्यावश्यक सेवा के लिये पूर्व में जारी की गई छूट और सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
- शादी ,विवाह के लिए दोनों पक्षों की ओर से कुल केवल 10 सदस्यों की उपस्थिति में किये जा संकेंगे। मास्क ,सैनिटाइसर और सोशल डिस्टेंश के साथ घर पर भी विवाह किया जा सकेगा।
- किसी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में 10 से अधिक लोग सम्मलित नही होंगे, कोरोना पोजिटिव की मृत्यु पर प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- दूध, सब्जी ,किराना, दवाई और ऑन लाइन डिलीवरी की दुकानें पहले की तरह ही चलती रहेंगी। सभी लोगों को सामान लाने के लिए घर से निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रो में सोशल डिस्टेंस के साथ कृषि, खाद बीज,और अन्य जरूरी सामान की दुकानें खोली जा सकेंगी, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, और सोशल डिस्टेंशन का पालन करना होगा। अन्यथा दुकानें बन्द करा दी जायेंगी।
- जिले में अत्यावश्यक सेवाओ को छोड़कर अन्य सभी दुकान और अन्य सेवाएं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी।
-अन्य कोई छूट नही दी गई है। अन्य सभी व्यवस्था पूर्व अनुसार जारी रहेंगी उसमें कोई परिवर्तन नही किया गया है।
बैरसिया ऑरेंज जोन मे इसलिए वहां पर कंस्ट्रक्शन और शॉप खोलने के लिये शर्तो के साथ अनुमति रहेगी।
- स्टेशनरी की दुकान होम डिलेवरी की शर्त पर ही खोली जा सकेंगी।
- एसी फ्रिज, पंखे ,कूलर को होम डिलेवरी पर ही बेचा जा सकेगा।
- 2.0 लॉक डाउन की तरह 3.0 लॉक डाउन मे भी वही आदेश लागू होंगे
- आटा चक्की को अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बाद खोला जा सकेगा।
- कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में निर्माण को शर्त के आधार पर छूट, मजदूर बाहर से नहीं आएंगे।
यहां कोई छूट नहीं दी गई--
- निजी ऑफिस और कार्यालयों को खोलने की अनुमति नही दी गई है।
- जिले में कही भी 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से नहीं निकलने की अनुमति नही होंगी
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नही होगी।
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकने ,शराब ,पान ,गुटखा ,तंबाकू बिक्री पर रोक।
- कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति के ओपीडी एवं क्लीनिक संचालन नहीं होगा।
- सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी।
- समस्त सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, जिम ,स्पोट्र्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल ,पार्क , होटल, स्पा ,सलून बंद।
- समस्त धार्मिक स्थल।
- समस्त सामाजिक ,राजनैतिक ,खेल, शैक्षणिक, धार्मिक समारोह ।
- समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो ई रिक्शा शामिल है और अंतर जिला बस ,रेल सेवा आदि।
- जिले में पूर्व में घोषित टोटल लॉक डाउन जारी रहेगा किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।