ATN:जयपुर। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान में अब बिना सक्षम स्वीकृति शादी समारोह का बड़ा आयोजन हुआ और उसमें मेहमाननवाजी के लिए भीड़ एकत्र की गई तो संबंधित पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा फेस मास्क नहीं पहनने, फेस मास्क पहने बिना किसी व्यक्ति को दुकान से सामग्री देने तथा पान-गुटखा व तम्बाकू चबाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 200 से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गृह विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
गृह विभाग ने 8 श्रेणियों में जुर्माना तय किया है। यह जुर्माना जिलों में जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट आरोपित करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लिहाज से जिलों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन जोन में बांटे जाने के बाद 3 मई से लॉकडाउन तृतीय की क्रियान्विति के संदर्भ में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर नाक व मुंह को ढंकने वाला फेस मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये, किराणा तथा अन्य सामग्री की दुकानों पर फेस मास्क नहीं पहनकर आने वाले लोगों को सामग्री बेचने पर दुकानदार के खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर पान-गुटखा व अन्य तम्बाकू उत्पाद चबाकर पीक थूकने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर पाए जाने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर पान व गुटखा चबाने वालों पर 200 रुपए, शराब-पान तथा अन्य दुकानों पर ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने तथा धारा 144 की निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर दुकानदार के खिलाफ 500 रुपए तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर कम से कम छह फीट की दूरी नहीं रखने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
गृह विभाग के प्रावधानों में सबसे बड़ा जुर्माना 5000 रुपए का उन लोगों पर लगाया जाएगा, जो बिना मंजूरी के शादी-समारोहों का आयोजन करेंगे। ऐसे शादी समारोह में ज्यादा भीड़ एकत्र नहीं हो, इसके लिए आयोजकों को सक्षम स्तर से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना मंजूरी शादी समारोह करने और भीड़ एकत्र करने पर आयोजकों को यह जुर्माना अदा करना पड़ेगा।